उच्चतम न्यायालय ने एक महिला के साथ बलात्कार मामले के मुख्य साजिशकर्ता मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप के मामले की जांच की समय सीमा और बढ़ाए जाने की केरल सरकार की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार ने कहा कि ऐसा आग्रह केवल मामले की सुनवाई कर रही अदालत कर सकती है और अगर इस मामले में जरूरी समझा जाता है तो समय सीमा की अवधि को बढ़ाए जाने के लिए वह शीर्ष अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।
इस मामले में केरल सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने केस की जांच को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छह माह का समय मांगा क्योंकि मामले की जांच की मौजूदा समय सीमा 16 फरवरी को समाप्त हो रही है। लेकिन शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि वह समय सीमा बढ़ाए जाने की केरल सरकार की याचिका पर अनुमति नही दे सकती है।
दिलीप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने केरल सरकार की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि जांच पूरी करने की अवधि पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
उन्होंने तर्क दिया कि 200 गवाहों के बयानों के बाद एक अन्य व्यक्ति नए आरोपों के साथ उस समय सामने आया है जब मामले में सुनवाई पूरी होने वाली थी।
इस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह राज्य सरकार के कहने पर आदेश पारित नहीं करेगी और याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा हम इस मामले में उचित विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं ..।
रोहतगी ने कहा कि मुकदमे में अभी तक जांच अवधि बढ़ाए जाने का आग्रह न्यायाधीश द्वारा किया गया था और किसी भी अन्य पक्ष के बजाए अदालत के अनुरोध पर इसे बढ़ाया भी गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का समय बढ़ाने की मांग करना न्यायोचित नहीं है और अगर संबंधित न्यायाधीश को लगता है कि यह आवश्यक है तो वह समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।
गुप्ता ने मामले की सुनवाई के अंत में शीर्ष अदालत से राज्य सरकार के आवेदन को लंबित रखने का आग्रह किया, जिसका रोहतगी ने विरोध किया। पीठ ने कहा कि अगर इसे लंबित रखा जाता है तो इसका एक अलग अर्थ निकलेगा । रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार उनके मुवक्किल के खिलाफ मीडिया ट्रायल कर रही है।
गौरतलब है कि दिलीप पर कथित तौर पर फरवरी 2017 में कोचीन शहर के बाहरी इलाके में पीड़िता का चलती गाड़ी में अपहरण और यौन उत्पीड़न के संबंध में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।
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Source : IANS