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कश्मीर एसिड अटैक मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

कश्मीर एसिड अटैक मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

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IANS
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Acid attack

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर की एक अदालत ने 1 फरवरी को शहर के हवाल इलाके में एक युवती पर तेजाब हमले के आरोपी दो वयस्कों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी और 326ए के तहत आरोप तय किए गए हैं।

मामला एक फरवरी को नौहट्टा थाना क्षेत्र के हवाल इलाके में एक युवती पर तेजाब से हुए हमले का है।

जांच को तेजी से समाप्त करने के बाद, श्रीनगर पुलिस ने 22 फरवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्रीनगर) की अदालत में दो वयस्क आरोपियों के खिलाफ और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) में एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामले की चार्जशीट दायर की थी।

पुलिस के बयान में कहा गया है कि संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर को वयस्क के रूप में पेश करने के लिए जेजेबी में याचिका भी दायर की गई थी, क्योंकि वह 16-18 साल के दायरे में आता है और अपराध की प्रकृति जघन्य थी।

इसके बाद जेजेबी द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें उसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मानकों के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह तय किया जा सके कि उसे मुकदमे में एक वयस्क के रूप में माना जा सकता है या नहीं।

दो वयस्कों, साजिद अहमद राथर और मुहम्मद सुल्तान कुमार के खिलाफ, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्रीनगर, जवाद अहमद द्वारा आरोप तय किए गए। सुनवाई की अगली तारीख 30 मार्च 2022 तय की गई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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