उत्तराखंड हाई कोर्ट ने योग गुरू बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए उनको पासपोर्ट जारी करने का आदेश दे दिया है।
बालकृष्ण पर फर्जी दस्तावेजों के मामले में उनका पासपोर्ट 2011 में जब्त कर लिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामला दर्ज करते हुए साजिश करने का आरोप लगाया था। उसके बाद से बालकृष्ण का पासपोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में जमा है।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने मंगलवार को इस शर्त पर पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए कि यदि पासपोर्ट अधिकारियों को उचित लगे तो वह बालकृष्ण को एक बॉन्ड पर दस्तखत करने को कह सकते हैं जिसमें वह प्रतिज्ञा करेंगे कि विदेश जाने पर वह फिर भारत लौटकर आएंगे।
साल 2011 में सीबीआई ने बालकृष्ण के खिलाफ आरोप तय किए थे। उन पर हाई स्कूल और स्नातक के प्रमाण - पत्रों जैसे फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का आरोप था।
आरोप-पत्र दायर होने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि बालकृष्ण अदालत की इजाजत के बाद ही देश छोड़ सकते हैं। बालकृष्ण ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।
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Source : News Nation Bureau