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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से ईडी व सीबीआई को पूछताछ की अनुमति के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से ईडी व सीबीआई को पूछताछ की अनुमति के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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IANS
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Abhihek Banerjee,

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीआई और ईडी को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी व पार्टी से निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष से पूछताछ की अनुमति दी गई थी।

घोष ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी उन पर पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती के घोटाले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने का दबाव बना रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय द्वारा 13 अप्रैल को पारित आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी, जब शीर्ष अदालत बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी।

पीठ में शामिल जस्टिस जे.बी. परदीवाला और पी.एस. नरसिम्हा ने सुनवाई की अगली तारीख 24 अप्रैल तय की है।शीर्ष अदालत में बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

13 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने भी ईडी और सीबीआई को इस मामले में अभिषेक बनर्जी के अलावा कुंतल घोष से पूछताछ की अनुमति इस आधार पर दी थी कि अगर केंद्रीय एजेंसी को लगता है कि यह आवश्यक है, तो पूछताछ कर सकती है।

बुधवार को एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को लिखे पत्र में, घोष, जो वर्तमान में भर्ती घोटाले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता में प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में हैं, ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी तृणमूल के वरिष्ठ का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। इससे पहले घोष ने कोलकाता की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश को इसी तरह का एक पत्र भेजा था।

ईडी ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ से संपर्क किया था, जिसमें दावा किया गया था कि आरोप भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयास थे।

ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीबीआई और ईडी को घोष और बनर्जी से आवश्यक होने पर मामले में पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी द्वारा 29 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के युवाओं और छात्रसंघों की एक रैली को संबोधित करते हुए दिए गए एक सार्वजनिक बयान का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सारदा चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान, सीबीआई के अधिकारियों ने मदन मित्रा जैसे पार्टी नेताओं पर उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला था। कुंतल घोष ने अगले ही दिन इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उन पर दबाव बनाने के आरोप लगा दिए.

गुरुवार को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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