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अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्वार सीट पर चुनाव के फैसले पर रोक

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने यूपी की स्वार  विधानसभा सीट पर चुनाव के इलाहाबाद  हाीकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

Updated on: 06 Nov 2020, 01:28 PM

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने यूपी की स्वार  विधानसभा सीट पर चुनाव के इलाहाबाद  हाीकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला कोर्ट के लंबित होने के बाद भी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया. इसी सीट पर 2017 में 25 से कम उम्र में चुनाव लड़ने के आरोप में अब्दुल्ला आजम को अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी. 

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्‍दुल्‍ला के नाम थे. इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था. सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया.