असम में अफस्पा 6 महीने और बढ़ा
असम में अफस्पा 6 महीने और बढ़ा
गुवाहाटी:
असम की भाजपा नीत सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को 28 अगस्त के बाद छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।बयान में पूर्वोत्तर राज्य में अफस्पा के विस्तार के लिए कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।
बयान में कहा गया है, असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28-08-2021 से छह महीने तक पूरे असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता।
राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, जो सेना और अर्ध-सैन्य बलों को विशेष अधिकार देता है, असम में नवंबर 1990 में लागू किया गया था और तब से हर छह महीने में एक समीक्षा के बाद इसे बढ़ा दिया गया है।
अधिकारी ने कहा, सेना, विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक और खुफिया एजेंसियों और असम पुलिस की एकीकृत कमान संरचना हमेशा असम की स्थिति की बारीकी से निगरानी करती है।
विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन और नागरिक समाज समूह और कार्यकर्ता पूर्वोत्तर राज्यों से कठोर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं।
अफस्पा, जो सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी छापेमारी करने और किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, इम्फाल नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर पूरे नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों और मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में भी लागू है।
सुरक्षा एजेंसियां और वरिष्ठ अधिकारी इसके विस्तार पर निर्णय लेने के लिए हर छह महीने में स्थिति की समीक्षा करते हैं।
अफस्पा को एक कठोर कानून करार देते हुए मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए 2016 के मध्य तक, 16 वर्षो तक संघर्ष किया था।
त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र राज्य है, जहां मई 2015 में मुख्यमंत्री माणिक सरकार के नेतृत्व वाली तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने के बाद अफस्पा को वापस ले लिया था।
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