सरकार ने सोमवार को कहा कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप 31 अगस्त तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को व्यवहार में लाया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए आधार या स्वीकृति नंबर काफी है, लेकिन 31 अगस्त के पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करना आवश्यक है।
इससे पहले सरकार ने सोमवार को इनकम टैक्स रिटर्न करने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया है। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई ही थी। आयकर विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के मुताबिक, आयकर दाताओं की कठिनाईयों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
विभाग के उच्च अधिकारी ने कहा, 'अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला सोमवार को वित्त मंत्रालय में हुए राजस्व विभाग और सीबीडीटी के मीटिंग के बाद लिया गया।'
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, इस साल 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया। 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे समर्थन दिया।
आधार या इसके आवेदन के बिना चिन्हित, 5 लाख से अधिक आय वाले आयकर दाताओं को ऑनलाइन तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न करना अनिवार्य है।
सरकार ने कहा है कि आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग प्रभावकारी कदम है और इससे नकली आधार कार्ड को बाहर निकालने में आसानी हुई।
और पढ़ें: 2019 में मोदी ही होंगे PM, उन्हें हराने की क्षमता किसी में नहीं: नीतीश
HIGHLIGHTS
- 31 अगस्त तक बढ़ी आधार और पैन को लिंक करने की सीमा
- इनकम टैक्स रिटर्न करने की समय सीमा 5 अगस्त तक बढ़ी
- 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने में आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया
Source : News Nation Bureau