केंद्र सरकार ने असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय के नागरिकों और 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए 139AA सेक्शन के तहत आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी।
सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2017 और सेक्शन 139AA आयकर क़ानून 1961 के तहत आयकर भरने के लिए और पेन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को 1 जुलाई 2017 से अनिवार्य कर दिया था।
11 मई 2017 को जारी किये गए नए नोटिफिकेशन के मुताबिक चार कैटेगरी के लोगों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है।
- असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों के लिए छूट होगी।
- जो भारत का नागरिक नहीं है।
- 80 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए
- आयकर एक्ट 1961 के तहत जो व्यक्ति प्रवासी हैं।
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सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पैन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आधार को अनिवार्य बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इनकम टैक्स कानून में संशोधन कर आधार को अनिवार्य किए जाने की चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय के नागरिकों को पैन बनवाने या रिटर्न फाइल करने में अपना आधान नंबर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह छूट 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों, अनिवासी और गैर-भारतीयों को भी प्रदान की गई है।
सरकार ने वित्त कानून 2017 के तहत करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपना आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा 1 जुलाई 2017 से पैन बनवाने के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य हो जाएगा। विभाग ने अभी तक 1.18 करोड़ आधार को पैन डाटा से जोड़ दिया है।
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Source : News Nation Bureau