प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पांच सदस्यों को विस्फोटक रखने के मामले में भोपाल की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार, राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने जनवरी, 2013 में उज्जैन जिले के महिदपुर में दबिश देकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था. इस मामले में कुल 12 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से दो- खालिद अहमद व अब्दुल माजिद अक्टूबर 2016 में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था.
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी योगेश तिवारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने सिमी कार्यकर्ता अब्दुल अजीज, अब्दुल वाहिद, जावेद नागौरी, जुबेर और मोहम्मद आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन सभी आरोपियों पर आठ-आठ हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं पांच अन्य आरोपियों केा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के पांच सदस्यों को विस्फोटक रखने के मामले में भोपाल की नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार, राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने जनवरी, 2013 में उज्जैन जिले के महिदपुर में दबिश देकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था. इस मामले में कुल 12 को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से दो- खालिद अहमद व अब्दुल माजिद अक्टूबर 2016 में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था.
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी योगेश तिवारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने सिमी कार्यकर्ता अब्दुल अजीज, अब्दुल वाहिद, जावेद नागौरी, जुबेर और मोहम्मद आदिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन सभी आरोपियों पर आठ-आठ हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं पांच अन्य आरोपियों केा साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
Source : IANS