संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होने वाला है. 29 दिन के इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी. सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र में सभी दलों ने कामकाज सुचारू रूप से चलाने के पक्ष में राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत किसी भी विषय पर सदन में विचार विमर्श के लिए तैयार है. तोमर ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होकर 8 जनवरी 2019 को समाप्त होगा. उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र-2018 के दौरान 46 विषयों जिसमें 45 विधेयक तथा एक वित्तीय विषय शामिल हैं, पर चर्चा होगी.
शीतकालीन सत्र में मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) अध्यादेश 2018, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2018 तथा कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 का स्थान तीन विधेयक लेंगे.
इस सत्र में अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाने वाले तीन विधेयकों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं, उन पर विचार विमर्श हो सकता है और उन्हें पारित किया जा सकता है.
ये विधेयक भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018, होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2018, विमान संशोधन विधेयक, 2018, जालियां वाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018, संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018 और केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 हैं.
शीतकालीन सत्र-2018 के दौरान संसद के दोनों सदनों में लाए जाने वाले सरकारी कार्य के विषय और पारित करने के लिए विधेयक इस प्रकार हैं-
कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 (अध्यादेश के स्थान पर)
भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएम) विधेयक, 2018
होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनएच) विधेयक, 2018
योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीवाईएन) विधेयक, 2018
भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी फामेर्सी परिषद विधेयक, 2018
विमान (संशोधन) विधेयक, 2018
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) (संशोधन) विधेयक, 2018
जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018
मेरिटाइम पायरेसी रोधी विधेयक, 2018
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018
भारतीय स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, 2018)
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यशीलता तथा प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) विधेयक, 2018
संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018
गैर-कानून गतिविधि (रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2018
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2018
बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण विधेयक, 2018
लोकसभा में लंबित विधेयकों की सूची इस प्रकार है-
अनियमित जमा योजना विधेयक, 2018
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2017
दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 2018
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018
डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अपलीकेशन) विनियमन विधेयक, 2018
मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
व्यक्तिगत कानून (संशोधन) विधेयक, 2018
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2016
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018
राज्यसभा में लंबित विधेयक इस प्रकार हैं-
लोक सभा द्वारा पारित व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
लोक सभा द्वारा पारित शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
लोक सभा द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018
लोक सभा द्वारा पारित मध्यस्थता और समझौता (संशोधन) विधेयक, 2018
ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता और विविध दिव्यांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 2018
लोक सभा द्वारा पारित बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018
लोकसभा द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017
शीतकालीन सत्र में कुछ महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों पर चर्चा होनी है और उन्हें पारित किया जाना है. इनमें विधेयक दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018, नई दिल्ली अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2018, सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जा खाली कराना) संशोधन विधेयक, 2017, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018, डीएनए टेक्नालॉजी (उपयोग और एप्लीकेशन) नियमन विधेयक, 2018, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकार विधेयक, 2016, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण तथा पुर्नवास) विधेयक, 2018, ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि तथा विविध दिव्यांगता (संशोधन) विधेयक, 2018 तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2017 शामिल हैं.
Source : IANS