शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत अकादमिक वर्ष 2023-24 हेतु निजी विद्यालयों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के सापेक्ष दिनांक 8 जून 2023 को राज्य स्तर पर प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई।
राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी समय सारणी के तहत 5 जुलाई तक निजी विद्यालय द्वारा प्रवेशित बच्चों की सूची इससे सम्बन्धित पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड की जानी थी। कुल 25325 छात्रों द्वारा आवेदन किया गया जिसमें से 20834 सही पाए गए तथा लॉटरी के आधार पर 17065 छात्रों को वांछित विद्यालय आवंटित किए गए। इस प्रकार निजी विद्यालयों में लगभग 50 प्रतिशत सीटें रिक्त रह गई।
निजी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश से सम्बन्धित द्वितीय चरण में दुबारा पंजीकरण की आवश्यकता नही है। पोर्टल द्वारा स्वतः ही पंजीकृत निजी विद्यालयों में शेष रह गई सीटों की गणना करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रवेश हेतु सीटें प्रदर्शित की जाएंगी।
प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए जो विद्यालय पूर्व में अपना पंजीकरण नहीं करा पाए थे, वे इस चरण हेतु पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
जिन छात्रों का अकादमिक सत्र 2023-24 के प्रथम चरण के अन्तर्गत लॉटरी के माध्यम से निजी विद्यालयों में चयन हो गया है, जनपद यह सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्र पुनः आवेदन न करें।
जिन छात्रों द्वारा अकादमिक सत्र 2023-24 के प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदन किया गया था परन्तु उनके आवेदन पत्र / दस्तावेज / प्रमाण पत्र में त्रुटि होने के फलस्वरूप निरस्त कर दिए गए वे अपने आवेदन पत्र की त्रुटि को दूर कर सकते हैं। छात्रों को अपनी त्रुटि सुधारने हेतु अवसर दिया जाएगा।
ऐसे छात्र जिनके आवेदन पत्र सही पाए गए परन्तु वे लॉटरी में चयनित नहीं हुए हैं, उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्र भी पोर्टल पर अपने पूर्व आवेदन पत्र पर ही इस चरण हेतु उपलब्ध विद्यालयों के आलोक में अपने नवीन विकल्प भर सकेगें।
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Source : IANS