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कनिमोझी और ए.राजा (फाइल फोटो)
चर्चित 2 स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 25 अक्टूबर को फैसला सुना सकता है। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, कनिमोझी और अन्य आरोपी हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने इस संदर्भ में दायर दस्तावेज अत्यधिक होने और दस्तावेजों के अध्ययन की प्रक्रिया जारी रहने की वजह से मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी।
अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है। इसमें से एक की जांच सीबीआई ने जबकि दूसरे की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की है।
#FLASH Delhi's Patiala House court to pronounce verdict in 2G scam case after 25th October pic.twitter.com/g8u1ISlogA
— ANI (@ANI) September 20, 2017
अदालत ने अप्रैल में अपना आदेश आरक्षित रख दिया था। सीबीआई के मुताबिक, राजा ने 2जी मोबाइल वायु तरंगें और दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस देने में पक्षपात किया, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के मुताबिक, डीबी समूह से कलाइगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, नियमों को ताक पर रखकर स्वान टेलीकॉम को 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन करने के बदले दिए गए।
ईडी ने धनशोधन मामले में अलग से मामला दर्ज किया, जिसमें राजा, कनिमोझी, डीएमके सुप्रीमो एम. करुणानिधी की पत्नी दयालु अम्माल और अन्य के खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया गया। इन मामलों में राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
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Source : News Nation Bureau