4 मार्च तक जम्मू-कश्मीर में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा का होगा विस्तार

केंद्रशासित क्षेत्र के गृह विभाग ने यहां जारी एक आदेश में कहा कि दूरसंचार सेवाओं के नियमन से संबंधित निर्देशों के प्रभाव का आकलन करते हुए यह सामने आया है कि राष्ट्रविरोधी तत्व और सीमा पार बैठे उनके आका वीपीएन का लगातार दुरुपयोग करते रहे हैं.

केंद्रशासित क्षेत्र के गृह विभाग ने यहां जारी एक आदेश में कहा कि दूरसंचार सेवाओं के नियमन से संबंधित निर्देशों के प्रभाव का आकलन करते हुए यह सामने आया है कि राष्ट्रविरोधी तत्व और सीमा पार बैठे उनके आका वीपीएन का लगातार दुरुपयोग करते रहे हैं.

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nitu pandey
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Ananthnag

4 मार्च तक जम्मू-कश्मीर में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा का होगा विस्तार( Photo Credit : फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर (Jammu and kashmir) में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा का चार मार्च तक विस्तार कर दिया गया है, जबकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सहित अन्य इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी क्योंकि राष्ट्रविरोधी तत्व और सीमा पार बैठे लोग इन मंचों का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

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केंद्रशासित क्षेत्र के गृह विभाग ने यहां जारी एक आदेश में कहा कि दूरसंचार सेवाओं के नियमन से संबंधित निर्देशों के प्रभाव का आकलन करते हुए यह सामने आया है कि राष्ट्रविरोधी तत्व और सीमा पार बैठे उनके आका वीपीएन का लगातार दुरुपयोग करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए केंद्रशासित क्षेत्र में अपने सदस्यों से संपर्क तथा आतंकी कृत्यों की योजना बनाने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वीपीएन एक आसान माध्यम बन गया है.

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जम्मू कश्मीर के गृह सचिव शालीन काब्रा ने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि प्रतिबंध चार मार्च तक जारी रहेंगे. आदेश के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कहा गया है कि केवल 1,674 ‘व्हाइट लिस्टिड’ वेबसाइटों तक ही पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, न कि किसी ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तक जो ‘पी2पी’ संपर्क और वीपीएन एप्लीकेशंस तक पहुंच देता हो. इसमें कहा गया, ‘डेटा सेवाएं पोस्टपेड मोबाइलों और उन प्रीपेड सिम कार्डों पर उपलब्ध रहेंगी जिनके धारकों का प्रमाणन कार्य पोस्पेटपेड कनेक्शनों के लिए लागू नियमों के अनुरूप हुआ है और इंटरनेट की गति केवल 2जी तक सीमित रहेगी.'

Jammu and Kashmir Article 370 2 g internet services
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