ईवीएम से जुड़े विवादों को लेकर बंबई हाइकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुणे के पर्वती विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विवादित ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होगी।
हाइकोर्ट ने पुणे के जिलाधिकारी को ये आदेश जारी किया है कि विवादित ईवीएम जांच के लिए लैब भेजे जाएं। ऐसे में कोर्ट का आदेश इसलिए भी अहम है कि देशभर में चुनाव हार चुके नेता ईवीएम विरोधी में खराबी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा के 2014 के चुनाव में पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। जिसके बाद कांग्रेस ने हाइकोर्ट में बीजेपी की इस जीत को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता अभय छाजेड़ ने कहा था कि मुझे जिस बूथ पर मत्र 57 वोट मिले थे वहां के 63 लोगों के मैंने एफडीविट लिए हैं कि उन्होंने मुझे वोट किया था। बीजेपी की जीत ईवीएम टैम्परिंग की जीत है।
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उन्होंने बताया कि इसी को मुद्दा बना कर मैने याचिका दायर की थी। हाइकोर्ट के आदेश के बाद विवादित ईवीएम को हैदराबाद की फॉरेन्सिक लैब में भेज कर याचिकाकर्ता के तमाम दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी।
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HIGHLIGHTS
- बॉम्बे हाइकोर्ट का आदेश, विवादित ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच
- कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी की जीत पर उठाया था सवाल
Source : News Nation Bureau