कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

2008 के मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस के आरोपी कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

2008 के मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस के आरोपी कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

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pradeep tripathi
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कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित

2008 के मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस के आरोपी कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

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बंबई हाई कोर्ट द्वारा कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 27 अप्रैल को कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बंबई हाई कोर्ट जमानत दी है।

कर्नल पुरोहित की याचिका में समानता के आधार पर जमानत की मांग की गई है।

अपनी याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा था कि उन्हें बंबई हाई कोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है। कर्नल पुरोहित ने कहा है कि इसी मामले में हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दी जाए।

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25 अप्रैल को 2008 के मालेगांव धमाका मामले में बंबई हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। लेकिन कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं दी।

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एनआईए ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है।

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Source : News Nation Bureau

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