अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को सुनाई उम्रकैद की सजा

जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट मामले में दो दोषियों देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट मामले में दो दोषियों देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस की गिरफ्त में भावेश पटेल, फाइल फोटो (Image Source- Gettyimages)

जयपुर की एनआईए कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट मामले में दो दोषियों देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भावेश पर 10 हजार और देवेंद्र पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Advertisment

अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर, 2007 को हुए बम विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम 15 अन्य लोग घायल हुए थे।

अदालत ने आठ मार्च को मामले में आरोपी भवेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता और सुनील जोशी (मृत) को दोषी करार दिया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता स्वामी असीमानंद सहित सात लोगों को बरी कर दिया था। मामले के कुल 13 आरोपियों में से तीन अभी भी फरार चल रहे हैं।

और पढ़ें: सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मुस्लिम समाज प्रस्ताव मान ले नहीं तो 2018 में लाएंगे कानून

HIGHLIGHTS

  • अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने दो दोषियों देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को सुनाई सजा
  • कोर्ट ने देवेंद्र और भावेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है, 2007 बम ब्लास्ट में 3 लोगों की हुई थी मौत
  • ब्लास्ट मामले में RSS नेता स्वामी असीमानंद सहित सात लोगों को बरी कर दिया गया था 

Source : News Nation Bureau

NIA court 2007 Ajmer dargah blast case Devendra Gupta Bhavesh Patel
      
Advertisment