नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) में भारी जुर्माने के प्रावधान को लेकर लोगों में नाराजगी है उधर भारत की गिरती जीडीपी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सड़क हादसों से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि हादसों की वजह से 2% जीडीपी गिर जाती है. बता दें भारी भरकम चालान से हलकान लोगों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि नए कानून से हम राजस्व नहीं बढ़ाने जा रहे. चालान का मकसद लोगों में कानून के प्रति सम्मान और नियम तोड़ने वालों में भय पैदा करना है. गडकरी ने ये भी कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना भी सरकार का काम है.
ओला ऊबर कैब भी है ऑटो सेक्टर में मंदी का कारण
बता दें हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर में आई मंदी के लिए ओला-उबर को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने कहा कि आजकल ओला-ऊबर कैब का इस्तेमाल भी खूब जमकर कर रहे हैं. कैब के इस्तेमाल की वजह से लोगों को गाड़ी की ईएमआई भरे बिना ही गाड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं इसके अलावा लोग मेट्रो में भी सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं यह सब कारण भी ऑटो सेक्टर में गिरावट की एक बड़ी समस्या है. वित्तमंत्री ने स्वीकार किया कि इस सेक्टर में गिरावट एक गंभीर समस्या है और इसका हल निकाला जाना चाहिए. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर वित्त मंत्री पत्रकारों से बात कर रही थीं.
मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता
बता दें कुछ राज्य सरकारें जुर्माने में थोड़ी रियायत का प्रावधान करने पर विचार कर रहे हैं. गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने जुर्माने की रकम को कम भी कर दिया है. हालांकि अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari)का कहना है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता.
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नितिन गडकरी (Nitin Gadkari)ने कहा, 'अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है, जिसने इस एक्ट को लागू करने से इनकार किया हो. कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता. गडकरी ने इससे पहले भी ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने बताया था कि एक बार ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उनकी गाड़ी तक का चालान कट चुका है.
एक दिन पहले ही मंगलवार को गुजरात सरकार ने जुर्माने की रकम घटाने का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने खास तौर से दोपहिया तथा कृषि कार्य में लगे वाहनों को ये छूट दी है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है. इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है.
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नए नियमों के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपए से बदलकर 500, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है, जबकि गुजरात में टू व्हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना होगा.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो