/newsnation/media/post_attachments/images/2017/10/10/82-Tunda.jpg)
अब्दुल करीम टुंडा (फाइल फोटो-PTI)
1996 सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में सोनीपत की अदालत ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को टुंडा को दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने साथ ही टुंडा को आदेश दिया है कि वह सभी पीड़ितों को 50-50 हजार रुपये दे।
सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को दो स्थानों पर बम धमाका हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।
1996 Sonipat bomb blasts: Court asks Abdul Karim Tunda to pay Rs 50,000 each in u/s 307, 120 B & section 3 of Explosive Substances Act
— ANI (@ANI) October 10, 2017
2013 में दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था।
उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाल टुंडा मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक और जालंधर में हुए हमलों का आरोपी है। इन हमलों में 20 से अधिक लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैएबा का संदिग्ध आतंकी है।
और पढ़ें: अयोध्या में सरयू तट पर लगेगी राम की मूर्ति, योगी सरकार का प्रस्ताव
Source : News Nation Bureau