मुंबई विस्फोट मामलाः अबू सलेम के खिलाफ 16 जून को आएगा फैसला

अबू सलेम को 1995 में भवन निर्माता प्रदीप जैन की हत्या के मामले में 2005 में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है।

अबू सलेम को 1995 में भवन निर्माता प्रदीप जैन की हत्या के मामले में 2005 में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है।

author-image
abhiranjan kumar
एडिट
New Update
मुंबई विस्फोट मामलाः अबू सलेम के खिलाफ 16 जून को आएगा फैसला

1993 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के दोषी अबू सलेम (फाइल फोटो)

मुंबई में वर्ष 1993 में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में माफिया डॉन अबू सलेम व छह अन्य के खिलाफ एक विशेष अदालत अपना फैसला 16 जून को सुनाएगी।

Advertisment

यह घोषणा सोमवार को की गई। फैसले की तारीख को लेकर चल रही सुनवाई के लिए सातों आरोपी विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश जीए सनप के समक्ष पेश हुए।

मामले में अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के जरिए लाया गया था। इसके अलावा दूसरे आरोपियों में मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट उर्फ ताहिर टकला, अब्दुल कयूम, करीमुल्लाह खान व रियाज सिद्दीकी शामिल हैं।

अबू सलेम को 1995 में भवन निर्माता प्रदीप जैन की हत्या के मामले में 2005 में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। सलेम मौजूदा समय में रायगढ़ के तलोजा सेंट्रल जेल में बंद है।

इसे भी पढ़ेंः बूचड़खानों के लिए पशुओं की बिक्री बैन किए जाने के फैसले के खिलाफ ममता, कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

इससे पहले इसी मामले में विशेष अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसमें याकूब अब्दुल रजाक मेनन भी शामिल था जिसे 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई।

साथ ही बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से मुक्त कर दिया गया और सशस्त्र अधिनियम के तहत पूरी सजा काटने के बाद फरवरी 2016 में जेल से रिहा कर दिया गया।

साल 1993 में 12 मार्च को मुंबई में श्रृखंलाबद्ध 13 बम धमाके मुंबई शहर व उपनगरों में हुए। इसमें 257 लोग मारे गए और अन्य 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

इसे भी पढ़ेंः भारत के सबसे लंबे पुल को लेकर चीन ने भारत को चेताया, कहा-अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रा निर्माण को लेकर संयम बरते

इन विस्फोटों की साजिश भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कस्कर और उनके गुर्गे फरार टाइगर मेनन व दूसरों ने रची थी।

इसके कुछ लक्ष्यित ठिकानों में एयर इंडिया बिल्डिंग, बांबे स्टॉक एक्सचेंज, जावेरी बाजार, तत्कालीन पांच सितारा होटलों, होटल सीरॉक, होटल जुहू सेंटोर व दूसरे शमिल थे। इसमें 27 करोड़ रुपये की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था।

इसे भी पढ़ेंः रैन्समवेयर के बाद 'जूडी' मालवेयर का अटैक, 37 करोड़ स्मार्टफोन हुए हैक

Source : IANS

abu salem TADA Court Mumbai blast Case
      
Advertisment