1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई के साथ पीड़ित पक्ष को भी सुनेगा SC, कैविएट दाखिल

कैवियेट दायर कर मांग की गई है कि अगर सज्जन कुमार दिल्ली HC से मिली उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर करता है, तो कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उनके पक्ष को सुने.

कैवियेट दायर कर मांग की गई है कि अगर सज्जन कुमार दिल्ली HC से मिली उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर करता है, तो कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उनके पक्ष को सुने.

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Deepak Kumar
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1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई के साथ पीड़ित पक्ष को भी सुनेगा SC, कैविएट दाखिल

सुप्रीम कोर्ट (फ़ाइल फोटो)

दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में पांच सिखों के कत्ल के मामले पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट दायर की है. इस अर्ज़ी में मांग की गई है कि अगर सज्जन कुमार दिल्ली HC से मिली उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर करता है, तो कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उनके पक्ष को सुने. सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट पीड़ित जगदीश कौर की ओर से दायर हुई है.

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क्या है कैवियेट

कैविएट पेटिशन 148 ए के तहत दायर की जाती है. पीड़ित पक्ष द्वारा कैवियेट दाख़िल करने का मतलब है कि अगर कोई इसके विरोध में याचिका दाख़िल करता है तो उन लोगों की याचिका पर सुनवाई से पहले कोर्ट पीड़ित परिवार का पक्ष सुनेगी. यानी कि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई पर रोक.

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Source : News Nation Bureau

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