Advertisment

दुधमुंही बच्ची से पिंटू ने किया था रेप, अदालत ने सुनाई पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा

राज्य में इस तरह का पहला मामला सामने आया है जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत इतनी जल्दी अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

author-image
abhiranjan kumar
एडिट
New Update
दुधमुंही बच्ची से पिंटू ने किया था रेप, अदालत ने सुनाई पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा
Advertisment

राजस्थान की एक अदालत ने सात महीने की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अलवर की एक अदालत ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना निवासी पिंटू (19) को यह सजा सुनाई।

राज्य में इस तरह का पहला मामला सामने आया है जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत इतनी जल्दी अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

बता दें कि 18 जुलाई को कोर्ट ने रेप के मामले में पिंटू को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई रोजाना की। कोर्ट ने फैसले की तारीख 18 जुलाई को तय की थी और जिसके बाद दोषी को फांसी ही सजा सुना दी गई है।

क्या है पूरी घटना

घटना 9 मई की है। पीड़ित बच्ची की मां एक रिश्तेदार के पास अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर चली गई थी। वापस आने पर जब जब पूछा तो उसने बताया कि उसे कोई पड़ोसी ले गया है।

काफी समय बाद बच्ची वापस नहीं आई तो उसे ढूंढा गया। बच्ची पास के एक मैदान में रोती हुई मिली। जिसके बाद घरवालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

और पढ़ेंः आतंकियों ने सुरक्षाबल पर की फायरिंग, दो जवान घायल

मामले की जांच के जांच के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रेक में कोर्ट की गई और महज 13 सुनवाई में फैसला आ गया।

सभी राज्यों की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Source : News Nation Bureau

Alwar pocso act rajasthan raping death penalty under pocso act
Advertisment
Advertisment
Advertisment