New Waqf Law: वक्फ संशोधन बिल (Waqf Bill) अब कानून बन चुका है. संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया. नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा. अब आगे की सभी प्रक्रियाएं होंगी. आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को पहले लोकसभा में पेश किया गय था. यहां पर लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े हैं.
इसके बाद तीन अप्रैल को वक्फ बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था. राज्यसभा में इस संशोधन बिल पर लंबी चर्चा हुई. सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बिल की जरूरत को बताया. वहीं विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने वाला कानून बताया. लंबी बहस के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 के समर्थन में 128 वोट पड़े. वहीं इसके विरोध में 95 वोट पड़े. दोनों सदनों से पेश किए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इसका गजट प्रकाशित किया गया है.
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कई याचिकाएं
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल कानून बन चुका हे. अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी है. संसद से पास होने के बाद कांग्रेस सांसद ने सबसे पहली याचिका डाली है. इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की. विपक्षी दलों का दावा है कि वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने वाला प्रस्तावित विधेयक भेदभावपूर्ण है. इसमें मुसलमानों को लक्षित किया गया है.