Advertisment

धारा 370 हटने के बाद से 2,156 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई : सरकार

धारा 370 हटने के बाद से 2,156 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई : सरकार

author-image
IANS
New Update
New Delhi

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की संख्या और देश भर के लॉ स्कूलों में उपलब्ध कुल सीटें शामिल हैं।

अनंतनाग लोकसभा सांसद हसनैन मसूदी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के बारे में जानकारी मांगी थी।

मंत्रालय ने खुलासा किया कि अगस्त 2019 से जून 2023 तक जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कुल 2,165 याचिकाएं दायर की गईं।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के तहत हिरासत आदेशों को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के निपटारे में देरी के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि समय पर सुनवाई और कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने कहा, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी अपनी दलीलें दाखिल करते हैं और सुनवाई की तारीख पर वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा न्यायालयों में समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं। अदालतों द्वारा ऐसी याचिकाओं का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, अन्य सभी आवश्यक कदम समय के भीतर उठाए जा रहे हैं।

मछलीशहर लोकसभा सांसद बीपी सरोज ने लॉ कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर सरकार ने कहा, विभिन्न लॉ स्कूलों में कुल 3,09,656 सीटें हैं। इनमें से 71,140 सीटें पांच वर्षीय एलएलबी के लिए हैं। तीन वर्षीय एलएलबी के लिए 2,11,763 सीटें हैं और एलएलएम के लिए 26,753 सीटें हैं।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि जनवरी 2019 से 2022 तक 311 नए कानून विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की गई है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और असम जैसे राज्यों में है।

सांसद शारदाबेन पटेल और रमेशभाई पटेल ने 50 वर्षों से अधिक समय से अदालतों में लंबित मामलों के बारे में विवरण मांगा। मंत्रालय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत केस प्रबंधन सूचना प्रणाली के आधार पर, शीर्ष अदालत के समक्ष ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment