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amit shah
चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है. इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष सामने रखना है. गृह मंत्रालय ने रविवार को अधिकारिक रूप से कहा कि चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन स्थिति में है. इस पर किसी तरह का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. मंत्रालय ने साफ किया कि आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस मामले में किसी तरह के बिल लाने की कोई मंशा नहीं है.
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है| इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है| इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़…
— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 23, 2025
मामले में चिंता की जरूरत नहीं
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है ​कि इस प्रस्ताव के माध्यम से चंडीगढ़ की शासन व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव करने या पंजाब और हरियाणा के साथ उसके पारंपरिक रिश्तों को प्रभावित करने की बात नहीं कही गई है. मंत्रालय ने लोगों से अपील की इस मामले में चिंता की जरूरत नहीं है. चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखकर सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा होने के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा.
क्या है विवाद?
इस मामले में पहले खबर थी कि केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल किया जाएगा. अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार होता है कि वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम और कानून तय कर सके.
स्वतंत्र प्रशासक को नियुक्त किया जा सकेगा
ऐसे आरोप भी सामने आए है कि लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में जानकारी देकर बताया गया कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र (1 दिसंबर से शुरू) में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश करने वाली है. ऐसा कहा गया कि अगर ये बिल अपने मौजूदा रूप में पास होता है तो संभावना है कि चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक को नियुक्त किया जा सकेगा. इस तरह पहले यहां स्वतंत्र मुख्य सचिव होते थे.
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