Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक महीने से ज्यादा का दिया समय, यह है अंतिम तारीख

Income Tax Return: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बढ़ी राहत दी है. सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तय की है. 

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Mohit Saxena
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Income Tax Return (social media)

Income Tax Return: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को खुशखबरी दी है. सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ा कर 15 सितंबर 2025 तय कर दी है.  वैसे आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, लेकिन आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 25 और असिस्टमेंट ईयर 25-26 को लेकर रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाया है. आयकार विभाग इसके बारे में जानकारी दी है. विभाग की ओर से कहा गया कि सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर की डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया है. आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताओं और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में जरूरी बदलाव एक्सटेंड, टैक्सपेयर्स को अधिक वक्त देगा. अधिकारिक जानकारी आगे दी जाएगी. 

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आयकार विभाग इसके बारे में जानकारी दी है. विभाग की ओर से कहा गया कि सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर की डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया है. आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताओं और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में जरूरी बदलाव एक्सटेंड, टैक्सपेयर्स को अधिक वक्त देगा. फॉर्मल जानकारी आगे दी जाएगी. 

इस तरह से बढ़ाई लिमिट 

CBDT ने ITR फाइलिंग की डेट को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR नोटिफिकेशन में कई तरह के चेंज किए गए हैं. इन बदलावों का लक्ष्य टैक्स कंप्लायंस को आसान  बनाना होगा. इन बदलावों को सही तरह से लागू करने में, इनकी टेस्टिंग करने में, इनके हिसाब से सिस्टम को ​डेवलप करने में टाइम लगेगा. इसके कारण आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. 

Income Tax Return ITR
      
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