CAA: ‘2024 तक पाक-बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकते हैं’, गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश

CAA: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक, जो 2024 तक भारत आ गए हैं. वे सुरक्षित ढंग से भारत में रह सकते हैं.

CAA: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक, जो 2024 तक भारत आ गए हैं. वे सुरक्षित ढंग से भारत में रह सकते हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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Amit Shah: (ANI)

CAA: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय, जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में उन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई समुदाय के लोग, जो 31 सितंबर तक भारत आए हैं, उन लोगों को पासपोर्ट या फिर अन्य ट्रैवल डॉक्युमेंट्स के बिना भी भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी. 

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लोगों को मिलेगी  ये छूट 

आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट- 2025 के तहत जारी किया गया है. इस आदेश से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में आए हैं या फिर उनके दस्तावेजों की वैधता खत्म हो चुकी है. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे लोग, जो धार्मिक उत्पीड़न या फिर भय से भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट और वीजा के नियमों से छूट दी जाएगी. 

केंद्र सरकार के फैसले से किन्हें मिलेगी राहत

सीएए पिछले साल लागू हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. बस शर्त ये थी कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों. हालांकि, कई लोग 2014 के बाद भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए, जैसे- पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक. ऐसे लोगों को केंद्र सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है. क्योंकि उन्हें अब भारत में रहने के लिए पासपोर्ट या फिर वीजा की वैधता दिखाने की जरूरत नहीं होगी.  

2014 से 2024 तक के लोगों को नागरिकता मिलेगी या नहीं

साफ कर दें, नागरिकता का अधिकार सिर्फ CAA के प्रावधानों के अनुसार यानी 2014 तक भारत आ चुके लोगों को ही मिलेगा.

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