ट्रैफिक चालान होगा माफ! 14 मार्च को लगने जा रही नेशनल लोक अदालत, ऐसे करें टोकन बुक...

National Lok Adalat Registration: इन अदालतों में दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में 50% से 90% तक जुर्माना कम हो सकता है. दिल्ली में टोकन स्लॉट 9 से 11 मार्च तक ऑनलाइन खुलेंगे.

National Lok Adalat Registration: इन अदालतों में दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में 50% से 90% तक जुर्माना कम हो सकता है. दिल्ली में टोकन स्लॉट 9 से 11 मार्च तक ऑनलाइन खुलेंगे.

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Amit Kasana
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प्रतिकात्मक फोटो

National Lok Adalat Registration: देश भर में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है. NALSA (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) के अनुसार यह लोक अदालत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी. इन लोक अदालतों में लोग अपने लंबित चालानों का आसानी से निपटारा कर सकेंगे. 

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इन अदालतों में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, इंश्योरेंस क्लेम, फैमिली मैटर्स (तलाक को छोड़कर), लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी-वॉटर बिल, और कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस आदि का निपटारा किया जाएगा. 

90% तक जुर्माना कम हो सकता है 

NALSA के अनुसार खासतौर पर इस लोक अदालत से उस लोगों को फायदा मिलेगा जिनके ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं. इन अदालतों में दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में 50% से 90% तक जुर्माना कम हो सकता है. दिल्ली में टोकन स्लॉट 9 से 11 मार्च तक ऑनलाइन खुलेंगे. सुबह 10 बजे से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जिला अदालतों ये टोकन अलॉट किए जाएंगे.

टोकन के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी

जानकारी के अनुसार टोकन ऑफलाइन भी ​मिलेंगे लेकिन इसके लिए पहले से बुकिंग करानी होगी. बता दें कई जगहों पर ऑनलाइन पोर्टल से चालान चेक करके अप्लाई कर सकते हैं. लोक अदालत में समझौता होने पर फैसला फाइनल होता है जैसे सिविल कोर्ट का डिक्री और कोई अपील नहीं होती है.

लोकल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से संपर्क करें

NALSA के अनुसार लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत के लिए ऐसी अदालतों का आयोजन किया जाता है. अगर आपका कोई पेंडिंग केस है तो तुरंत लोकल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से संपर्क करें या ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें. यह अदालत जरूरतमंद और आम आदमी के लिए निशुल्क न्याय का सबसे तेज रास्ता है.

नेशनल लोक अदालत का टोकन कैसे बुक करते हैं, जानें स्टेप बाय स्टेप गाइड 

उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली में टोकन बुक करना चाहते हैं 

1. सबसे पहले अपना पेंडिंग चालान चेक करें और डाउनलोड/प्रिंट करें 

– वेबसाइट पर जाएं: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat या https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat (या QR कोड स्कैन करें अगर उपलब्ध हो).

2. वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर डालकर चालान देखें और डाउनलोड करें. (नोट: प्रिंटआउट अनिवार्य है, कोर्ट में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं मिलती.)

3. टोकन बुकिंग के लिए लिंक 9, 10 और 11 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से खुलेगा (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व – रोजाना करीब 50,000 स्लॉट्स).

4. वेबसाइट पर "Online Lok Adalat Application" या "Token Registration" ऑप्शन चुनें.

5. फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरें (नाम, मोबाइल, ईमेल, चालान डिटेल्स आदि), जरूरी डॉक्यूमेंट्स (चालान कॉपी, आईडी प्रूफ) अपलोड करें.

6. सबमिट करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा – इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें.

7. लोक अदालत के दिन (14 मार्च) तय समय पर असाइन कोर्ट में टोकन और प्रिंटआउट लेकर जाएं.

अन्य राज्यों या सामान्य केस (फैमिली, बैंक, लेबर आदि) के लिए

- NALSA की ऑफिशियल वेबसाइट https://nalsa.gov.in/ पर जाएं.

- "Lok Adalat" या "National Lok Adalat Registration" सेक्शन में जाएं (अगर उपलब्ध हो).

- फॉर्म भरें, केस डिटेल्स डालें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें - टोकन नंबर ईमेल/एसएमएस से आएगा.

- या लोकल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अप्लाई करें 

– वॉक-इन भी कुछ जगहों पर संभव है, लेकिन ऑनलाइन पहले से बेहतर.

- राज्य स्पेसिफिक पोर्टल (जैसे हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र के लीगल सर्विसेज साइट) चेक करें – वहां अलग से टोकन बुकिंग लिंक हो सकता है.

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