Parliament Winter Session: अब प्राइवेट कंपनियां भी शुरू कर सकती हैं न्यूक्लियर प्रोडक्शन…संसद में इस बार पेश होंगे ये 10 बिल

Parliament Winter Session: कल यानी 1 दिसंबर 2025 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा. 19 दिसंबर तक संसद का ये सत्र चलेगा. इस दौरान 15 बैठकें होंगी. सत्र में 10 बिल सरकार द्वारा सदन में पेश किए जाएंगे, आइये जानते हैं उन बिलों के बारे में…

Parliament Winter Session: कल यानी 1 दिसंबर 2025 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा. 19 दिसंबर तक संसद का ये सत्र चलेगा. इस दौरान 15 बैठकें होंगी. सत्र में 10 बिल सरकार द्वारा सदन में पेश किए जाएंगे, आइये जानते हैं उन बिलों के बारे में…

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Jalaj Kumar Mishra
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Sansad File

Sansad: (Sansad TV)

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल सहित 10 नए बिल पेश होने वाले हैं. लोकसभा बुलेटिन द्वारा ये जानकारी सामने आई है. बता दें, 1 से 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा. 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी. ऐसे में आइये जानते हैं, उन 10 बिलों के बारे में…

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एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025

प्राइवेट कंपनियों को भी एटॉमिक एनर्जी बिल के तहत न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने की अनुमति मिल पाएगी. अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सरकार के कंट्रोल वाली कंपनियों के पास ही हैं. इस बिल के पास होने के बाद निजी कंपनियां भी न्यूक्लियर पॉवर प्रोडक्शन में आ सकती हैं.  

हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2025

इसके बाद शीतकालीन सत्र का दूसरा सबसे बड़ा बिल पेश होगा, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल है. इस बिल के तहत UGC, AICTE, NCTE जैसे अलग-अलग संस्थाओं को खत्म करके एक ही कमीशन में जोड़ा जाएगा. 

नेशनल हाईवे (अमेंडमेंट) बिल, 2025

इस बिल की मदद से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी बन जाएगी. इस बिल के पास होने के बाद नेशनल हाईवे प्रोजक्ट्स में देरी कम होने की उम्मीद है.

कॉर्पोरेट लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2025

इस नए बिल के तहत कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम 2008 में बदलाव होगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सरल हो जाएगा. 

सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025

विंटर सेशन में पास होने वाले इस बिल का उद्देश्य सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट को मिलाकर एक सरल कानून तैयार करना है.

कांस्टीट्यूशन (131वां संशोधन) बिल, 2025

संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा. इसके तहत चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाया जाएगा. केंद्र सरकार इस बिल के तहत केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन बना सकती है.

ऑर्बिट्रेशन एंड कॉन्सीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025

कंपनियों और व्यक्तियों के बीच के झगड़े अमूमन वर्षों तक कोर्ट में लटके रहते हैं. ऐसे में अर्बिट्रेशन एंड कॉन्सीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का उद्देश्य मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने के प्रोसेस को सरल बनाने और झगड़ों का समाधान तेजी से करने का प्रावधान किया जाएगा. 

ये तीन बिल भी होंगे पेश

  1. मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025
  2. रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, 2025
  3. इंश्योरेंस लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2025
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