वक्फ एक्ट संशोधनों के खिलाफ ‘लाइट आउट’ अभियान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल 2025 को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, दफ्तरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखें

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल 2025 को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, दफ्तरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखें

Syyed Aamir Husain & Ravi Prashant
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_All India Muslim Personal Law Board

_All India Muslim Personal Law Board Photograph: (X)

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल 2025 को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों, दफ्तरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखें. यह अपील केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के विरोध स्वरूप की गई है, जिन्हें बोर्ड ने अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है.

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देश भर में चलाए जा रहे हैं आंदोलन

बोर्ड के प्रवक्ता और वक्फ सुरक्षा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. एसक्यूआर इलियास ने कहा कि 10 अप्रैल से देशभर में वक्फ एक्ट के संशोधनों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है. इसके तहत अब तक कई शहरों में जनसभाएं, गोलमेज बैठकें, विरोध प्रदर्शन और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं.

इसी कड़ी में अब 30 अप्रैल को “लाइट आउट” अभियान का आयोजन किया जा रहा है. डॉ. इलियास ने बताया कि यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम होने के बावजूद, एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देने का कार्य करेगा. यह देश के मुसलमानों सहित हर न्यायप्रिय नागरिक द्वारा वक्फ एक्ट के “काले संशोधनों” के खिलाफ एकजुटता और असहमति की अभिव्यक्ति होगी.

कोई भी ना रहे इससे अछूता

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खासकर मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों, हाशिए पर जी रहे वर्गों, नागरिक समाज समूहों और सभी संवेदनशील नागरिकों से इस आंदोलन में भाग लेने की अपील की है. बोर्ड ने कहा कि 15 मिनट की लाइट बंद करके भी एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है, जिससे सरकार तक यह बात पहुंचे कि लोग इस संशोधन के खिलाफ हैं. बोर्ड ने अंत में यह भी अनुरोध किया कि कोई भी घर, दुकान, दफ्तर या व्यापारिक स्थल इस अभियान से अछूता न रहे. यह एकजुटता का प्रतीक है, जो संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के समर्थन में दिया जा रहा है.

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