सोशल मीडिया पर वायरल हो गए आपके प्राइवेट फोटो-वीडियो? घबराएं नहीं बस करें ये काम

सोशल मीडिया पर प्राइवेट फोटो-वीडियो वायरल हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए आइये जानते हैं.

सोशल मीडिया पर प्राइवेट फोटो-वीडियो वायरल हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए आइये जानते हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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Know what to do when your private Photo video goes viral into social Media

सोशल मीडिया पर आजकल किसी का भी प्राइवेट फोटो-वीडियो वायरल हो जाता है. कभी कोई दोस्त मजाक-मजाक में ऐसा कर देते हैं तो कोई बदले की भावना से आपके फोटो-वीडियोज वायरल कर देता है. भगवान न करें लेकिन अगर भविष्य में आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. भारत में साइबर कानून हैं. इसके तहत आप ऐसे कंटेट को हटवाने और अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा करने के पूरे हकदार हैं.

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आपको सबसे पहले ये काम करना होगा

आप सबसे पहले वायरल हुए अपने फोटो-वीडियोज का स्क्रीनशॉट या फिर यूआरएल सुरक्षित रख लें. क्योंकि बाद में सबूत के रूप में ये आपके काम आएंगे. इसके बाद जिस वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी निजी फोटो या वीडियो हैं, वहां आप सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम आपकी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हैं. अगर कोई फोटो-वीडियो आपकी सहमति के बिना पोस्ट की गई है तो उसे हटाना उनकी जिम्मेदारी है. 

गूगल से ऐसे डिलीट करवाएं वायरल पोस्ट

इसके अलावा, आप गूगल से भी उस लिंक को डिलीस्ट करने का अनुरोध कर सकते हैं. आपको इसके लिए गूगल का रिमूव आउटडेटेड कंटेट टूल या फिर पर्सनल कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा. अगर आपकी तस्वीर आपकी परमिशन के बिना इस्तेमाल की गई है तो भी आप कॉपीराइट के तहत नोटिस भी भेज सकते हैं.  

इन टूल्स से ले सकते हैं मदद

साथ ही आप कुछ खास प्लेटफॉर्म जैसे- StopNCII.org और TakeItDown.org, आपको अपने फोटो इंटरनेट से हटवाने में मदद करते हैं. खास बात है कि ये बिना फीस के काम करते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है. आप चाहें तो रिवर्स इमेज सर्च टूल जैसे Google Images या PimEyes की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फोटो-वीडियो और कहां-कहां पोस्ट की गई है.

कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है

मामला अगर गंभीर है, जैसे आपको बदनाम करने की या आपको धमकाने की तो आप साइबर पुलिस से शिकायत कर सकते हैं. भारत में आईटी एक्ट 2000 की धारा 66ई, 67 और बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत सजा हो सकती है. 

 

 

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