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File Photo (AI)
एक बार फिर से स्कूल में हिजाब पहनने का मामला सामने आया है. केरल के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को केरल के शिक्षा मंत्री वी. सिवनकुट्टी ने आदेश दिया है कि वे मुस्लिम लड़कियों कोे हिजाब पहनकर आने दें. किसी भी स्कूल को संविधान तोड़ने की अनुमति नहीं है. घटना केरल के एर्नाकुलम जिले की है.
शिक्षा अधिकारी बोले- ये गंभीर लापरवाही
मामले में शिक्षा मंत्री ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट से बुधवार सुबह 11 बजे तक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि वे छात्रा और उसके माता-पिता के मानसिक तनाव को तुरंत दूर करें. जिले के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मामले की जांच की. उनकी जांच में सामने आया है कि छात्राओं को हिजाब के वजह से क्लास में न घुसने देना बहुत बड़ी लापरवाही है. ये शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है.
अब जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, एर्नाकुलम के कोच्चि स्थित स्कूल में सोमवार को आठवीं क्लास की छात्रा को क्लास में हिजाब पहनने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद हालात बिगड़ गए. आशांकाओं को देखते हुए स्कूल में दो दिनों की छुट्टी दे दी गई. स्कूल का कहना है कि पिछले चार महीने से छात्रा ने स्कूल के नियमों का पालन किया. वह तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आती थी लेकिन सात अक्टूबर को पहली बार वह हिजाब पहनकर आई. छात्रा के पिता अगले दिन मैनेजमेंट से बात करने आए और दोनों क बीच बहस हो गई. छात्रा के पिता बहस की लाइव वीडियो बनाने लगे.
30 वर्षों से ड्रेस कोड लागू
स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रा और उसके परिजनों की वजह से स्कूल के कुछ अध्यापक और छात्र मानसिक रूप से तनाव में आए गए, जिस वजह से पीटीए यानी पैरेंट-टीचर एसोसिएशन से बात की गई और दो दिनों का अवकाश घोषित किया गया. विवाद बढ़ने की वजह से सोमवार को शिक्षा विभाग के अफसर मामले की जांच करने के लिए स्कूल आए. पीटीए सदस्य जोशी कैथावलप्पिल ने बताया कि पिछले 30 वर्षों स्कूल में हर किसी के लिए एक ड्रेस लागू है. हर धर्म के छात्र इसका पालन करते हैं.
हिजाब नहीं पहनने दिया तो बेटी को दूसरे स्कूल में डालेंगे
छात्रा के पिता का कहना है कि मेरी बेटी ने इसी साल स्कूल में एडमिशन लिया है. उनका आरोप है कि पहले सिर्फ क्लासेज में हिजाब पहनना मना था पर अब स्कूल के अंदर भी हिजाब पहनकर जाने नहीं दिया जाता. हिजाब हमारा अधिकार है. पिता का कहना है कि अगर बेटी को हिजाब पहनने नहीं दिया गया तो हम उसे किसी स्कूल में भेज देंगे.
कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने को अनुचित माना
फरवरी 2022 में कर्नाटक से भी हिजाब का मामला आया था, जो देश भर में सुर्खियों में रहा. 20 मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में आने की इजाजत दी जाए. इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है.