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नौकरी के लिए पैसे देने वाले चार शिक्षकों को न्यायिक हिरासत सही दिशा में एक कदम: कानूनी विशेषज्ञ

नौकरी के लिए पैसे देने वाले चार शिक्षकों को न्यायिक हिरासत सही दिशा में एक कदम: कानूनी विशेषज्ञ

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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विशेषज्ञों का मानना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत द्वारा पैसे देकर नौकरी पाने वाले सरकारी स्कूलों के चार शिक्षकों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सही दिशा में एक कदम है।

सोमवार को चारों आरोपी शिक्षकों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय ने कहा कि इन शिक्षकों ने पैसे को लेकर संबंधित लोगों से संपर्क किया और किसी ने भी स्वेच्छा से पैसे के लिए उनसे संपर्क नहीं किया।

चट्टोपाध्याय ने कहा, पैसे देकर नौकरी पाने वाले लोग ऐसी भ्रष्ट गतिविधियों की जड़ हैं।

विशेष अदालत के न्यायाधीश की टिप्पणियों का समर्थन करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने कहा कि अब तक स्कूल नौकरी के लिए नकद मामले में भ्रष्टाचार का केवल मांग पक्ष ही देखा गया है।

गुप्ता ने आईएएनएस से कहा,लेकिन अब भ्रष्टाचार के आपूर्ति पक्ष को संबोधित करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां तक मुझे पता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इन चार आरोपी शिक्षकों को गवाह के रूप में नामित किया है, न कि आरोपी के रूप में। पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सही कहा है। गुप्ता ने बताया कि ये आरोपी शिक्षक नौकरी के लिए नकद भुगतान करने वाले लोगों की तरह नकद भुगतान के लिए समान रूप से दोषी हैं, यह सही दिशा में एक कदम है।

सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी और पश्चिम बंगाल पुलिस के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नजरूल इस्लाम ने आईएएनएस को बताया कि एक तरह से, ये आरोपी शिक्षक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब उन्होंने पैसे का भुगतान किया तो उन्होंने आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और जब उन्होंने पैसे के बदले नौकरी स्वीकार की तो उन्होंने मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जैसा कि आपने सही कहा कि रिश्वत के मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता दोनों होते हैं। दोषी। जबकि प्राप्तकर्ता अपने द्वारा प्राप्त नकदी का लाभार्थी था, भुगतानकर्ता उसे प्राप्त नौकरी का लाभार्थी है।

इस्लाम ने आईएएनएस को बताया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराएं हैं, इसके तहत रिश्वत प्राप्त करने वाले और भुगतान करने वाले दोनों को दंडित किया जा सकता है।

इस कदम की सराहना करते हुए सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो के सदस्य और पश्चिम बंगाल में पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि अदालत का आदेश सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि नकद भुगतान करके नौकरी पाने वाले शिक्षण के महान पेशे में कलंक हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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