Waqf Board: 400% तक बढ़ी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी, जम्मू-कश्मीर के इमाम और खतीब के वेतन में भी इजाफा

Waqf Board: जम्मू-कश्मीर में वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया गया है. कुछ कर्मचारियों की सैलरी तो 400 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है. पढ़ें पूरी खबर..

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Jalaj Kumar Mishra
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Jammu Kashmir Waqf Board increased Salary of their employees Up To 400 Percent

Jammu Kashmir Waqf Board Head

Waqf Board: देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है. वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है. हालांकि, इस बीच जम्मू-कश्मीर में वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. उनके वेतन और मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दी गई है. वक्फ बोर्ड में काम करने वाले मस्टर शीट, स्टाप गैप अरेंजमेंट और समेकित कर्मचारियों की सैलरी में 400 प्रतिशत तो इमाम और खतीब सहित अन्य रेगुलर कर्मचारियों की सैलरी में 20 प्रतिशत की बढ़त हुई है. इंजीनियरिंग स्टाफ का मासिक यात्रा भत्ता भी तीन हजार रुपये कर दिया गया है. 

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अब कितना मिलेगा वेतन

बता दें, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड में वर्षों से काम कर रहे अधिकांश मस्टर शीट, स्टाप गैप अरेंजमेंट और समेकित कर्मचारियों को महज तीन हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता है. इस वजह से वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का आदेश दिया है. बोर्ड ने मस्टर शीट, स्टाप गैप अरेंजमेंट और समेकित कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा है. इसके अनुसार- कुशल कर्मचारियों को 18 हजार, अर्धकुशल कर्मचारियों को 16 हजार और अकुशल कर्मचारियों को 15 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा. 

एक हजार कर्मियों की जीवन शैली में आएगा सुधार

वक्फ बोर्ड के सूत्रों की मानें तो, सैलरी में इजाफा करना वर्तमान बोर्ड के अथक प्रयासों का ही परिणाम है. सैलरी में इजाफा करने का उद्देश्य कश्मीर में दशकों से कम सैलरी पर काम कर रहे एक हजार से अधिक कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है. 

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन

वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की मुहर लग गई है. उम्मीद है कि संसद के इसी सत्र में विधेयक पेश कर दिया जाएगा. विधेयक के मसौदे में जेपीसी ने 14 संशोधनों किए थे. इन्हीं संशोधनों के साथ विधेयक संसद में पेश किया जाएगा. वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है. 

वक्फ संशोधन विधेयक में हुए बदलावों के अनुसार, अब छह माह के अंदर वेबसाइट पर संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है. बिल में एक अहम संशोधन ये भी हुआ कि अब सिर्फ वही व्यक्ति संपत्ति वक्फ कर सकता है, जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो. खास बात है कि संपत्ति वक्फ करने वाले व्यक्ति को साबित करना होगा कि वह पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा है.

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