जम्मू-कश्मीर के इस गांव में 17 लोगों की मौत, रहस्यमयी बीमारी के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित

जम्मू-कश्मीर के राजौरी संभाग के एक गांव में 17 लोगों की मौत हुई है. मृतक तीन अलग-अलग परिवार के रहने वाले हैं. सरकार ने गंभीरता देखते हुए गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है.

जम्मू-कश्मीर के राजौरी संभाग के एक गांव में 17 लोगों की मौत हुई है. मृतक तीन अलग-अलग परिवार के रहने वाले हैं. सरकार ने गंभीरता देखते हुए गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Jammu Kashmir Rajouri Containment zone 17 dead yet due to Mysterious Reason

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जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है. गंभीर बीमारी के कारण राजौरी संभाग के बंधाल गांव में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है. मृतक 17 लोग तीन अलग-अलग परिवार के हैं. सरकार ने एहतियात के तौर पर पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है.  

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अब भी एक व्यक्ति पीड़ित

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण गांव के लोग किसी भी सार्वजनिकत और निजी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते. वे किसी कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो सकते. बड़ी संख्या में एक ही गांव के लोगों की मौत हुई है. एक शख्स अभी भी इस बीमारी से पीड़ित है. उसकी हालत गंभीर है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

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गांव में तीन कंटेनमेंट जोन बनाए गए

राजौरी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव कुमार खजूरिया ने एक आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि गांव को तीन नियंत्रण कक्ष में बांटा गया है. पहले जोन में वे लोग रहेंगे, जिनके घर में मौत हुई है. दूसरे जोन में रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए लोगों को रखा जाएगा. तीसरे जोन में बाकी के घरों को कवर किया जाएगा. 

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घरों को सील करने की तैयारी

लोगों के खाने-पीने सहित अन्य चीजों के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है. आदेश का पालन किया जाएगा. सरकार बीमारी में जान गंवाने वाले लोगों के घरों को सील करने की तैयारी में है. घर सील होने के बाद परिवार के सदस्य भी घर में नहीं जा पाएंगे. सिर्फ अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी ही घर में प्रवेश कर सकते हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के रह रहे लोगों के खाने-पीने का जिम्मा तैनात अधिकारियों पर होगा. 

कंटेनमेंट जोन घोषित करना क्या कानून सम्मत है 

बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस धारा में मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में लिखित आदेश जारी कपने का अधिकार होता है.  

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