India's Got Latent Row: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके शब्दों से माता-पिता, बहनों और समाज को शर्मिंदगी होगी. SC ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्या सुनें. शीर्ष अदालत ने पूछा कि, 'अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द करना चाहिए?'
रणवीर इलाहाबादिया से क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि, 'इनके दिमाग में गंदगी भरी है. ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें. मशहूर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "आप, लोगों के माता-पिता की बेइज्जती कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है."
यूट्यूबर को जमा करना होगा अपना पासपोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि, उन्होंने जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया है उससे पूरा समाज शर्मिदा होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना कोर्ट की इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने को कहा है.
इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से मिली राहत
सख्त टिप्पणों के बावजूद रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गईं कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई. इसके साथ ही कोर्ट ने एफआईआर को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका पर भी नोटिस जारी किया. शीर्ष कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.
इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में शामिल होने पर बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में उन्हें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी.
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट जज के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स को लेकर कुछ आपत्तिजनक सवाल पूछे. जिससे विवाद पैदा हो गया. रणवीर इलाहाबादिया के इस सवाल की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई.
'आपके शब्दों से माता-पिता, बहनों और पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगी', रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
India's Got Latent Row: इंडियाज गॉट लेटेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने यूट्यूबर को जमकर फटकार लगाई.
India's Got Latent Row: इंडियाज गॉट लेटेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने यूट्यूबर को जमकर फटकार लगाई.
रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
India's Got Latent Row: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके शब्दों से माता-पिता, बहनों और समाज को शर्मिंदगी होगी. SC ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्या सुनें. शीर्ष अदालत ने पूछा कि, 'अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द करना चाहिए?'
रणवीर इलाहाबादिया से क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि, 'इनके दिमाग में गंदगी भरी है. ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें. मशहूर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "आप, लोगों के माता-पिता की बेइज्जती कर रहे हैं. ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है."
यूट्यूबर को जमा करना होगा अपना पासपोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि, उन्होंने जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया है उससे पूरा समाज शर्मिदा होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना कोर्ट की इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने को कहा है.
इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से मिली राहत
सख्त टिप्पणों के बावजूद रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गईं कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई. इसके साथ ही कोर्ट ने एफआईआर को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका पर भी नोटिस जारी किया. शीर्ष कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.
इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में शामिल होने पर बाधा डालने वाले किसी भी खतरे के मामले में उन्हें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी.
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट जज के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स को लेकर कुछ आपत्तिजनक सवाल पूछे. जिससे विवाद पैदा हो गया. रणवीर इलाहाबादिया के इस सवाल की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. उसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई.