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File Photo (Freepik)
हवाई सफर से ठीक कुछ घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर पूरा किराया कटना, यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है. हवाई यात्रियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक नया सिस्टम लागू करने वाली है. सरकार 2-3 महीने में एक ऐसा सिस्टम लागू करने वाली है, जिसमें यात्रियों को टिकट के साथ इनबिल्ट ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा. इस सिस्टम के बाद यात्री अगर अपनी टिकट कैंसिल करते हैं तो उन्हें 80 प्रतिशत तक का रिफंड मिल जाएगा.
अभी क्या है नियम?
वर्तमान नियमों के अनुसार, फ्लाइट के तीन घंटे के अंदर टिकट रद्द करने पर यात्री नो-शो माना जाता, आसान भाषा में बोलें तो यात्रियों के इस केस में कोई रिफंड नहीं मिलता. मेडिकल इमरजेंसी साबित करने पर ही एयरलाइन अपनी मर्जी के अनुसार रिफंड देती थी.
नए सिस्टम से क्या बदलेगा?
सूत्रों की मानें तो उड्डयन सचिव भारतीय एयरलाइंस से चर्चा कर रही है. जिससे इंश्योरेंस बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट में शामिल हो जाए, जिसका वहन एयरलाइंस और बीमा कंपनियों के बीच तय व्यवस्था में हो. खास बात है कि एक प्रमुख एयरलाइन ने बीमा कंपनियों से इस बारे में बात करना भी शुरू कर दिया है.
आखिर क्यों जरूरी है यह बीमा?
अधिकारियों का कहना है कि यात्रा की अनिश्चितता और रिफंड न मिलने के डर की वजह से कई लोग टिकट खरीदने से पहले झिझकते हैं. नए सिस्टम के तहत, 50 रुपये का प्रीमियम हर टिकट में जोड़ा जाएगा और उड़ान से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर 80 प्रतिशत रिफंड दिया जा सकता है. यात्रियों की इससे बड़ी समस्या दूर होगी.
डीजीसीए का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती हुई शिकायतों की वजह से न्यूनतम मानक तय करने आवश्यक हो गए हैं, जिससे मनमाने तरीके से एयरलाइंस रिफंड को रोक न सकें.
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