देश में वॉकी-टॉकी एवं अन्य रेडियो उपकरणों की अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है. यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा, उपभोक्ता हितों की रक्षा, और तकनीकी नियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है.
1. दिशानिर्देशों की अधिसूचना:
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने गृह मंत्रालय (MHA) और दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया.
इन दिशानिर्देशों को 2025 में अधिसूचित किया गया.
2. सीसीपीए की जांच:
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 16,970 ऐसे उत्पादों की लिस्टिंग की जांच की गई.
नियमों के उल्लंघन पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए गए.
3. प्रमुख निषेध और निर्देश:
बिना वैध अनुमति और प्रमाणन के रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित उपकरणों की बिक्री पर रोक.
ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे उत्पादों की स्क्रीनिंग और हटाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी.
प्लेटफॉर्म्स को नियमित निगरानी, रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत करनी होगी.
दिशानिर्देशों का उद्देश्य:
राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील उपकरणों पर नियंत्रण.
उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना और अवैध या कम गुणवत्ता वाले उपकरणों से बचाना.
वायरलेस नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकना.
भारत में वैध उत्पादों की बिक्री और तकनीकी नियमन को सुदृढ़ करना.
भारत सरकार द्वारा डिजिटल बाजारों के नियमन की दिशा में एक सशक्त कदम है. इन दिशानिर्देशों के लागू होने से न केवल अवैध उपकरणों की बिक्री पर रोक लगेगी, बल्कि उपभोक्ताओं की जागरूकता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. साथ ही, यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.