कर्नाटक पुलिस विभाग ने हिंदू कार्यकर्ता पुनीथ उर्फ पुनीथ केरहल्ली के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
गौरक्षक पुनीथ को हाल ही में गाय ले जाने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया ।
जांच से पता चला कि मृतक ने कानूनी रूप से गायों का परिवहन किया था।
पुलिस बताती है कि वह 2013 से 2023 के बीच 10 पुलिस मामलों में शामिल था।
आरोपी बार-बार समाज में शांति भंग करने की कोशिश, असामाजिक गतिविधियों में शामिल था, इसके बाद उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। स्पेशल विंग सीसीबी पुलिस ने शुक्रवार को उसे हिरासत में ले लिया।
गौरतलब है कि गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपियों को एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायाधीश के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है और उसे पुलिस हिरासत में लेने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पुलिस ने कहा कि हासन का मूल निवासी पुनीत राष्ट्र रक्षा पद के नाम पर जबरन वसूली के उद्देश्य से आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
उसे असामाजिक गतिविधियों से रोकने के लिए, कर्नाटक गुंडा अधिनियम के तहत 11 अगस्त को हिरासत का आदेश जारी किया गया था और सीसीबी पुलिस ने उसे 11 अगस्त को पकड़ लिया था।
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Source : IANS