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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नैतिक नियमों का पहला सेट क‍िया जारी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नैतिक नियमों का पहला सेट क‍िया जारी

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने नौ न्यायाधीशों के लिए नैतिक नियमों का पहला सेट जारी किया है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और गैर-न्यायिक और वित्तीय गतिविधियों में कैसे आचरण करना चाहिए।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, देश की सबसे शक्तिशाली कानूनी संस्था ने नैतिकता सिद्धांतों और प्रथाओं पर एक बयान जारी किया था, लेकिन सोमवार को जारी नौ पन्नों की आचार संहिता काफी अधिक विवरण प्रदान करती है।

यह कदम तब उठाया गया है, जब हाल ही में अपने कई न्यायविदों को दिए गए उपहारों और छुट्टियों की व्यवस्था की मीडिया रिपोर्टों के बाद सुप्रीम कोर्ट की जांच बढ़ती जा रही है।

जबकि निचली अदालतों के संघीय न्यायाधीश 1973 से एक नैतिक संहिता द्वारा शासित होते रहे हैं, यह पहली बार है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने स्वयं के नियम निर्धारित किए हैं।

मार्गदर्शन का परिचय देने वाले एक पैराग्राफ में, न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने निचली अदालत के कोड सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अलिखित नैतिक नियमों का लंबे समय से पालन किया है।

उन्होंने कहा कि हालांकि, स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण यह गलतफहमी पैदा हुई कि न्यायाधीश खुद को किसी भी नैतिक दिशानिर्देश से अप्रतिबंधित मानते हैं।

कोड में कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है. न्यायाधीशों को इसके नियमों और सिद्धांतों का पालन करना चुनना होगा।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, नियमों के तहत, न्यायाधीशों को इस बात पर विचार करने की सलाह दी जाती है कि क्या किसी बाहरी कार्यक्रम में बोलने से जनता में अनुचितता की भावना पैदा होगी।

इसमें यह भी नोट किया गया है कि अधिकांश शैक्षणिक, कानूनी, धार्मिक या सांस्कृतिक संगठन ऐसी समस्या पेश नहीं करेंगे, जबकि राजनीतिक दलों या अभियानों से जुड़े कार्यक्रम होंगे।

अदालत ने आगे ऐसी परिस्थितियांं निर्धारित कीं, जिनके तहत न्यायाधीशों को किसी मामले में भाग लेने से खुद को अयोग्य घोषित करना चाहिए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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