तमिलनाडु के विल्लुपुरम में एक निजी सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल को दो छात्राओं के यौन शोषण के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी।
विल्लुपुरम की महिला पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत रेट्टनई में स्कूल के कार्तिकेयन को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि कार्तिकेयन पहले एक तमिल चैनल में न्यूज एंकर के तौर पर काम करते थे, लेकिन बाद में उन्हें वहां से हटा दिया गया था।
दोनों छात्र 10वीं कक्षा में थे और यौन शोषण अक्टूबर 2023 में हुआ था। हालांकि यह घटना हाल ही में सार्वजनिक हुई।
विल्लुपुरम पुलिस के मुताबिक, आरोपी लड़कियों को अपने निजी कमरे में बुलाता था और उन्हें गले लगाता था और चूमता था।
लड़कियों ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में यह भी कहा कि कार्तिकेयन उन्हें गलत तरीके से छूता था। लड़कियों ने अपने माता-पिता को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की।
प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (एफ) और 10 के साथ धारा 341 (गलत तरीके से छूने) के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS