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आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ का जुर्माना लगाया

Updated on: 17 Oct 2023, 10:15 PM

मुंबई:

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मंगलवार को आधिकारिक मानदंडों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना ऋण और अग्रिम-साविधिक तथा अन्य प्रतिबंधों एवं वाणिज्यिक बैंकों व चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता, बैंकों के नियुक्त रिकवरी एजेंटों, बैंकों में ग्राहक सेवा और ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य दो बैंकों के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.