गुरुग्राम : दुष्कर्म का आरोपी फर्जी जमानत बॉन्ड भरने के आरोप में फिर से गिरफ्तार
गुरुग्राम : दुष्कर्म का आरोपी फर्जी जमानत बॉन्ड भरने के आरोप में फिर से गिरफ्तार
गुरूग्राम:
जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई के आदेश के आधार पर 26 फरवरी को शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, बिहार के मधुबनी के रहने वाले सुमन कुमार सिंह के खिलाफ 2019 में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया था।
जमानत पाने के लिए सुमन कुमार ने अपने वकील अजीत श्योराण के साथ मिलकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ निवासी अक्षय डागर काे फर्जी जमानतदार तैयार किया, जिसके लिए सुमन ने वकील को 30,000 रुपये का भुगतान किया।
फर्जी जमानतदार 9 जनवरी 2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को जमानत मिल गई। पुलिस ने कहा, लेकिन जमानत मिलने के बाद सुमन तय तारीख पर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो अदालत ने उसे घोषित अपराधी (पीओ) करार दिया।
पुलिस ने कहा कि जब अदालत ने पाया कि सुमन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत हासिल की है, तो उसने तीन आरोपी व्यक्तियों - सुमन, उसके वकील और डागर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
पुलिस ने कहा, सुमन को मंगलवार को दोबारा गिरफ्तार किया गया और बुधवार को जेल भेज दिया गया।
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