न्यूजक्लिक मामला : दिल्ली पुलिस ने मुंबई में गौतम नवलखा से पूछताछ की

न्यूजक्लिक मामला : दिल्ली पुलिस ने मुंबई में गौतम नवलखा से पूछताछ की

न्यूजक्लिक मामला : दिल्ली पुलिस ने मुंबई में गौतम नवलखा से पूछताछ की

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दिल्ली पुलिस की टीम ने मीडिया आउटलेट न्यूजक्लिक को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए फंड मिलने के आरोपों की चल रही जांच के सिलसिले में शनिवार को मुंबई में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा से पूछताछ की।

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गौतम नवलखा एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में घर में नजरबंद थे, उन्हें 19 दिसंबर को जमानत दी गई थी। पूछताछ नवी मुंबई के अगरोली इलाके में नवलखा के आवास पर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में हुई।

स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत न्यूजक्लिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में न्यूजक्लिक पर चीन के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क से फंडिंग लेने का आरोप लगाया गया था।

हाल ही में, न्यूजक्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया था।

अमित चक्रवर्ती और न्यूजक्लिक के संस्थापक तथा प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और गाजियाबाद में लगभग 30 स्थानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

अमित चक्रवर्ती ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष एक आवेदन दायर कर चल रहे मामले में माफी की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे वह दिल्ली पुलिस के साथ साझा करना चाहते हैं।

न्यायाधीश हरदीप कौर ने अमित चक्रवर्ती के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया है। पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया है कि उनके बयान में दी गई जानकारी की गहन समीक्षा के बाद उनके आवेदन का समर्थन करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

अदालत ने 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का समय दिया था। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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