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नई दिल्ली:
सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 6 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के संशोधित कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए वैधानिक निर्देश जारी किया है।
“एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम ने 21 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के संशोधित कार्यक्रम (चौथे चरण) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए, ...जिसमें निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रावधान शामिल था।
इसलिए ...31 जनवरी 2024 तक एनडीएमसी अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्रबंधित पार्किंग के लिए निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क (ऑफ रोड / ऑन रोड) को मौजूदा दर से दोगुना तक बढ़ा दिया गया है।“
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