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यूके की नियोक्ता प्रायोजन योजना के चलते प्रवासी श्रमिकों का हो रहा शोषण : रिपोर्ट

यूके की नियोक्ता प्रायोजन योजना के चलते प्रवासी श्रमिकों का हो रहा शोषण : रिपोर्ट

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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ज्यादातर वर्क वीजा प्रायोजकों से जुड़े होने के कारण, यूके की पोस्ट-ब्रेक्सिट पॉइंट आधारित आव्रजन प्रणाली प्रवासी श्रमिकों की नौकरी बदलने की क्षमताओं को गंभीर रूप से सीमित कर देती है, जिससे नियोक्ताओं के पास ऐसी शक्ति आ जाती है, जो अनियंत्रित हो जाती है।

वर्क राइट्स सेंटर की यूके में प्रवासी श्रमिक शोषण के व्यवस्थित चालक शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह कार्यालय की नियोक्ता प्रायोजन योजना में कई विफलताओं के कारण हजारों प्रवासी श्रमिकों को शोषण का खतरा है।

स्वास्थ्य और देखभाल वीजा और सीजनल वर्कर वीजा सहित प्रवासी श्रमिकों के साथ 39 मामलों के अध्ययन के आधार पर शोध में कहा गया है कि यूके की श्रम प्रवर्तन प्रणाली में मौजूद मुद्दों के कारण शोषण का खतरा बढ़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, अस्पष्ट अधिकार वाली, कम संसाधनों वाली और स्व-विनियमन के लिए व्यवसायों पर निर्भर रहने वाली कई एजेंसियों के बीच विभाजित, श्रम प्रवर्तन प्रणाली प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने, प्रतिक्रिया देने और उनके शोषण को रोकने के लिए अपर्याप्त है।

वर्क राइट्स सेंटर के मुख्य कार्यकारी डोरा-ओलिविया विकोल ने गार्जियन को बताया, प्रवासी श्रमिकों के दृष्टिकोण से, प्रायोजन बंधुआ मजदूरी के समान है। यह नियोक्ताओं को प्रवासियों का शोषण करने की शक्ति देता है, यह जानते हुए कि उनके लिए छोड़ना बहुत कठिन होगा।

उन्होंने कहा, हमने कई दुखद मामले देखे हैं जहां लोग शोषण को स्वीकार करते हैं। अधिक प्रवासी श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए कार्य-प्रायोजन प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

एक भारतीय नर्स के मामले का हवाला देते हुए, गार्जियन ने बताया कि वह अपने देश में एक एजेंट को 20,000 पाउंड का भुगतान करने के बाद अपने साथी और छोटे बच्चे के साथ ब्रिटेन में फंसी हुई है।

उसने उसके लिए यूके वर्क वीजा हासिल करने और देश में सुरक्षित रोजगार खोजने का वादा किया, लेकिन प्रायोजक नियोक्ता ने उसे बताया कि उसके लिए यहां कोई काम नहीं है।

अपने परिवार के साथ निर्वासित होने से बचने के लिए, नर्स को अब 60 दिनों के भीतर एक अन्य प्रायोजक नियोक्ता ढूंढना होगा।

रिपोर्ट में सरकार से वीजा के नियोक्ता-प्रायोजन को समाप्त करने और प्रवासियों को नियोक्ता बदलने की आजादी देने और एक एकल प्रवर्तन निकाय स्थापित करने का आह्वान किया गया, जहां श्रम शोषण की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट की जा सके।

उन्होंने सरकार से एक स्वतंत्र प्रवासी आयुक्त स्थापित करने का भी आग्रह किया, जिसे लंबी अवधि में प्रवासी श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए एक प्रवासी श्रमिक कल्याण रणनीति का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा जाए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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