Advertisment

मद्रास हाई कोर्ट ने अन्नाद्रमुक नेता सी.वी, षणमुगम के खिलाफ दो मामले रद्द किए

मद्रास हाई कोर्ट ने अन्नाद्रमुक नेता सी.वी, षणमुगम के खिलाफ दो मामले रद्द किए

author-image
IANS
New Update
hindi-madra-hc-quahe-two-cae-againt-aiadmk-leader-cve-hanmugham--20240124122705-20240124125411

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम के खिलाफ दो मामले रद्द कर दिए।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने अन्नाद्रमुक नेता के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर दो मामलों को रद्द कर दिया जबकि दो अन्य मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया।

अन्नाद्रमुक नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायणन ने तर्क दिया कि द्रमुक सरकार ने राज्य के कुप्रबंधन और खराबी को उजागर करने के लिए उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए थे।

षणमुगम ने अपनी याचिका में अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने द्रमुक सरकार के कुप्रबंधन को सार्वजनिक किया था और उद्योगों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

उन्होंने कहा कि वह राज्य में गांजे के मुक्त प्रवाह और महिलाओं, विशेषकर छात्रों के यौन उत्पीड़न के भी सख्त खिलाफ रहे हैं। उन्होंने अन्नाद्रमुक द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार के खिलाफ बात की थी और उनका मानना है कि विपक्षी दल के नेता के रूप में यह उनका कर्तव्य था।

पूर्व मंत्री के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने एक व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री की मानहानि नहीं की है, बल्कि उसके कदाचारों के लिए मुख्यमंत्री के अधीनस्थ सरकार की आलोचना की है।

सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता पी.एस. रमन ने कहा कि षणमुगम ने वास्तव में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को बदनाम किया है। ए-जी ने अन्नाद्रमुक नेता के भाषण का एक टेप भी अदालत में प्रस्तुत किया।

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने मामलों की सुनवाई की और षणमुगम की याचिका को स्वीकार करते हुए दो मामलों को रद्द कर दिया जबकि अन्य दो को रद्द करने से इनकार कर दिया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment