logo-image

मद्रास हाई कोर्ट ने कोयंबटूर में 18 मार्च को पीएम के रोड शो की अनुमति देने का दिया निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट ने कोयंबटूर में 18 मार्च को पीएम के रोड शो की अनुमति देने का दिया निर्देश

Updated on: 15 Mar 2024, 07:40 PM

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को 18 मार्च को कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया।

पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा की कोयंबटूर जिला इकाई को एक विज्ञप्ति भेजी थी कि प्रधानमंत्री के चार किमी लंबे रोड शो को अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके खिलाफ भाजपा मद्रास हाई कोर्ट चली गई और प्रचार अभियान की इजाजत देने का अनुरोध किया।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने आज याचिका पर सुनवाई की और प्रचार अभियान की अनुमति दे दी। हालाँकि, अदालत ने पुलिस को सशर्त अनुमति देने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि पीएम 2024 के आम चुनावों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सीटों की संख्या बढ़ाने के मिशन पर दक्षिणी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.