केरल हाई कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को गिराने की याचिका खारिज की
केरल हाई कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को गिराने की याचिका खारिज की
कोच्चि:
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मेडिकल बोर्ड की राय देखने के बाद कहा कि अब गर्भपात संभव नहीं है और इस स्तर पर बच्चे को जीवित जन्म देना होगा।
अदालत ने कहा, अप्रिय रूप से, यह ऐसा मामला नहीं है जहां गर्भावस्था के कारण पीड़ित बच्चे के स्वास्थ्य को कोई खतरा है; न ही भ्रूण में कोई घातक असामान्यताएं पाई गई हैं। गर्भावस्था लगभग 9वें महीने में है और भ्रूण का वजन और वसा बढ़ कर जऩ्म के समय के अंतिम वजन के करीब आ रहा है। इसके महत्वपूर्ण अंग, जैसे मस्तिष्क और फेफड़े, लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और गर्भ के बाहर जीवन की तैयारी कर रहे हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्ची अभी भी बहुत छोटी है - केवल 13 से 14 साल की उम्र में, और उसके साथ जो हुआ वह निश्चित रूप से वैधानिक बलात्कार है।
हालाँकि, न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये टिप्पणियाँ केवल वर्तमान मामले के संदर्भ में की गई हैं और इसे आरोपी के पक्ष में नहीं समझा जाना चाहिए, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के तहत कार्यवाही का सामना कर रहा है।
न्यायाधीश ने पीड़ित बच्ची के गर्भपात की अनुमति को अस्वीकार कर दिया क्योंकि गर्भावस्था अंतिम चरण में है।
अदालत ने कहा, यह न्यायालय पहले की तरह केवल एक ही कारण से कह रहा है, अर्थात् गर्भावस्था अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से कहा कि गर्भाशय अच्छे भ्रूण के दिल के साथ 30 सप्ताह के गर्भ के अनुरूप है। भ्रूण, वास्तव में, हृदय गति के साथ जीवन जी रहा है; और इसलिए, इस चरण में गर्भावस्था को समाप्त करना असंभव है, और साथ ही अस्थिर भी है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि उनकी बेटी को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने बाल संरक्षण अधिकारी को याचिकाकर्ता और उसके परिवार को नियमित सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हुए याचिका बंद कर दी।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Viral Videos: आलिया-रणबीर से लेकर ऋतिक-सबा तक, स्टार स्टडेड डिनर में शामिल हुए ये सितारे
-
Bipasha Basu-Karan Singh Grover: शादी के 8 साल बाद भी एक-दूजे को बेहद चाहते हैं बिपाशा और करण, इंस्टा पर दिया प्यार का सबूत
-
Deepika Chikhlia Net Worth: हर मामले में राम जी से आगे रहीं सीता मां, राजनीति से लेकर संपत्ति तक दी टक्कर, जानें नेटवर्थ
धर्म-कर्म
-
Maa Laxmi Shubh Sanket: अगर आपको मिलते हैं ये 6 संकेत तो समझें मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन
-
Premanand Ji Maharaj : प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से जीवन में आएगा बदलाव, मिलेगी कामयाबी
-
Aaj Ka Panchang 29 April 2024: क्या है 29 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Arthik Weekly Rashifal: इस हफ्ते इन राशियों पर मां लक्ष्मी रहेंगी मेहरबान, खूब कमाएंगे पैसा