Advertisment

आरोपी व पीड़िता की शादी के बाद केरल हाईकोर्ट ने की पॉक्‍सो की कार्यवाही रद्द

आरोपी व पीड़िता की शादी के बाद केरल हाईकोर्ट ने की पॉक्‍सो की कार्यवाही रद्द

author-image
IANS
New Update
hindi-kerala-hc-quahe-poco-proceeding-after-accued-and-victim-get-married--20230928115406-2023092813

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

केरल उच्च न्यायालय ने पीड़िता और आरोपी के आपस में शादी कर लेने कें बाद अब आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत के मुताबिक पीड़िता और आरोपी अब विवाहित हैं। “वे अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मामले में याचिकाकर्ता आरोपी, पर नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जब वह प्लस टू में पढ़ रही थी। ,उसने उसके स्कूल से अपनी कार में उठाकर गलत तरीके से छुआ। इसके अलावा, आरोप था कि नाबालिग के बालिग होने पर याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था।

हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (आरोपी) और पीड़िता ने जून 2023 में शादी कर ली, और अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। अदालत की राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें वह उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर सकती है। -

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment