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छात्र की मौत मामले में केरल हाई कोर्ट ने केंद्र से सीबीआई जांच कराने को कहा

छात्र की मौत मामले में केरल हाई कोर्ट ने केंद्र से सीबीआई जांच कराने को कहा

Updated on: 05 Apr 2024, 03:40 PM

कोच्चि:

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिनाराई विजयन सरकार को झटका देते हुए केंद्र सरकार को बीवीएससी दूसरे वर्ष के छात्र सिद्धार्थ की मौत की सीबीआई जांच के लिए जरूरी आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

पशु चिकित्सा छात्र को 18 फरवरी को वायनाड के पूकोडे में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज के हॉस्टल के अपने कमरे में लटका हुआ पाया गया था।

विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 9 मार्च को घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए। हालांकि, राज्य सरकार से आदेश सीबीआई तक नहीं आया, जिसके कारण छात्र के पिता जयप्रकाश को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई जांच की घोषणा के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए पूछा कि इसमें देरी क्यों हो रही है।

सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें मामले की जांच के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। इसके बाद अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जरूरी आदेश जल्द से जल्द दिए जाएं ताकि सीबीआई अपनी जांच शुरू कर सके।

मामले में अब तक कई एसएफआई कार्यकर्ताओं समेत 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संस्थान के कुलपति, डीन और सहायक वार्डन को निलंबित कर दिया गया है।

जयप्रकाश ने कहा कि अब उन्हें खुशी है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई जांच से उनके बेटे के साथ जो हुआ उसका सच सामने आ जाएगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.